बठिंडा (PMN): शहीद भाई मनी सिंह सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में थेलेसीमिया पीड़ित मरीजों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में पंजाब दवा नियंत्रक प्राधिकरण (डीसीए) ने ब्लड बैंक का लाइसेंस आगामी 14 दिनों तक रद्द कर दिया है।
आगामी 12 जनवरी तक सिविल अस्पताल ब्लड बैंक में न तो रक्त दान किया जा सकता है और न ही किसी तरह की गतिविधी की जा सकेगी। बस इतनी राहत दी गई है कि ब्लड बैंक में वर्तमान समय में जो रक्त जमा है उसे जारी किया जा सकेगा।
नागरिक अस्पताल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बठिंडा में सरकारी ब्लड बैक को बंद किया गया है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. मनजिंदर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि डीसीए ने कल, 29 दिसंबर को पत्र जारी कर उन्हें ब्लड बैंक का लाइसेंस 14 दिनों के लिए सस्पेंड करने की सूचना दी है।
आरोेप है कि तीन अक्तूबर से लेकर सात नवंबर के बीच एक महिला और चार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त जारी किया गया।
प्रकरण में अक्टूबर में ब्लड बैंक में तैनात तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था व उनके खिलाफ पुलिस के पास आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई थी