सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फांसी की सजा पाने वाले जसबीर सिंह उर्फ जस्सा (Jasbir Singh), उसकी पत्नी सोनिया और विक्रम सिंह की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) को फिर से विचार करने का निर्देश दिया है. मामले पर तीन माह में हाईकोर्ट को निर्णय लेना होगा. साथ ही हाईकोर्ट में डिविजन बेंच (Division Bench) को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है. जसबीर की पत्नी सोनिया ने 2005 में इस भीषण अपराध में सहायक की भूमिका निभाई थी.
Punjab Murder Case: जसबीर सिंह उर्फ जस्सा, उसकी पत्नी सोनिया और विक्रम सिंह उर्फ विक्की पर आदेश देगा, जिसने होशियारपुर के जौहरी रवि वर्मा के बेटे अभि वर्मा की 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए हत्या की थी. तीनों ने बच्चे का अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी. ट्रायल कोर्ट ने 3 सितंबर, 2005 को तीनों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364-ए (फिरौती के लिए अपहरण), 201 (अपराध के सबूत मिटाना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया और तीनों को मौत कि सजा सुनाई थी.
कोर्ट जसबीर सिंह, सोनिया और विक्रम सिंह उर्फ विक्की पर आदेश देगा, जिसने होशियारपुर के जौहरी रवि वर्मा के बेटे अभि वर्मा की 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए हत्या की थी. तीनों ने बच्चे का अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी.