चंडीगढ़ (PMN): पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन के चलते लोगों को आ रही परेशानी पर अब किसान संगठनों को दो टूक शब्दों में कहा है कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं दे रहे, लेकिन अगर रेल-सड़क मार्ग बंद किए तो राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर देंगे।
बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार ने बताया कि पंजाब में जंडियाला गुरु को छोड़कर अन्य सभी रेल मार्ग खाली कर दिए गए हैं। जंडियाला गुरु से होकर जाने वाली रेलों का रूट डाइवर्ट करने पर रेलवे को मजबूर होना पड़ रहा है। पंजाब सरकार ने बताया कि राज्य की सभी रेल लाइन खाली करवा ली गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में 23 नवंबर से रेल सेवा बहाल कर दी गई है। लेकिन अभी भी जंडियाला गुरु की लाइन पर किसान संगठन का धरना जारी है। केंद्र किसान संगठनों से बातचीत कर रहा है।