चंडीगढ़ (PMN) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव को आदेश दिया कि वह हाईकोर्ट के पिछले आदेश की पालना करते हुए दो सप्ताह में उच्च पदों पर आसीन सभी दागी पुलिस अधिकारियों की सूची कोर्ट में दायर करें। हाईकोर्ट ने 28 अक्तूूबर को भी यह आदेश जारी किए थे, लेकिन सोमवार को सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे जवाब दायर करने के लिए कुछ समय दिया जाए।
सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट की जस्टिस रितू बाहरी ने अतिरिक्त गृह सचिव को आदेश दिया कि वो दो सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेशानुसार सभी दागी पुलिस अधिकारियों की सूची कोर्ट में सौंपे। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इस मामले में याचिकाकत्र्ता के वकील बलबीर सैनी ने बेंच को बताया कि एक सुनवाई पर हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब के उप गृह सचिव विजय कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर 822 पुलिस कर्मियों को दागी बताया था जिसमें करीब 18 इंस्पैक्टर, करीब 24 एसआई और करीब 170 एएसआई हैं। शेष हैड-कांस्टेबल व कांस्टेबल हैं।