नई दिल्ली (ब्यूरो)-24 घंटे के दौरान देश में कोरोना से 3,523 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान करीब 3 लाख लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण ने अबतक के सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के 4,01,993 नए केस सामने आए हैं। भारत में अबतक कोरोना के कुल 1,91,64,969 पॉजटिव मामले सामने आए हैं जिनमें से 32,68,710 ऐक्टिव केस हैं। अबतक 1,56,84,406 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं जबकि 2,11,853 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है।
उधर, देश में कोविड मरीजों के उपचार में मेडिकल उपकरणों की कमी को देखते हुए सरकार ने इसके आयात को आसान बनाया है। इसके लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के आयातकों को तीन महीने के लिए संबंधित चिकित्सा उपकरणों के आयात में कुछ शर्तो की ढील के साथ अनुमति दी है। इससे पूर्व सरकार ने उपकरणों के बेसिक कस्टम ड्यूटी से भी छूट देने का निर्णय लिया था। सरकार ने नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर, सीपीएपी उपकरण, बीआईपीएपी उपकरण, फ्लो मीटर, रेगुलेटर, कनेक्टर और ट्यूबिंग के साथ ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर, वैक्यूम दबाव स्विंग अवशोषण (वीपीएसए) और दबाव स्विंग अवशोषण (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाइयां, ऑक्सीजन कनस्तर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें क्रायोजेनिक सिलेंडर, ऑक्सीजन जेनरेटर आदि उपकरणों के आयात में शर्तों की ढील दी है।
उपभोक्ता मामले विभाग, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 का प्रबंधन करता है। यह अधिनियम माप से जुड़े उपकरणों पर लागू होता है। कानूनी मेट्रोलॉजी का उद्देश्य सुरक्षा, वजन और माप की सटीकता की गारंटी का है। भारत सरकार ने इससे जुड़े नियमों में कुछ ढील दी है, ताकि आयात में आसानी हो।