नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी-21 में 1,456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वेकैंसी राउंड की काउंसलिंग की मांग को खारिज कर दिया, जो अखिल भारतीय कोटा के लिए काउंसलिंग के एक दौर के आयोजन के बाद खाली रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के एक स्पेशल राउंड की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर अब राहत दी जाती है, तो इसका मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ पर असर पड़ सकता है। दरअसल, गुरुवार को जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने 1,456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पेशल स्ट्रे राउन्ड की काउंसलिंग की सीमा होनी चाहिए। शिक्षा तथा लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि ऑल इंडिया कोटा के लिए स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के बाद ये सीट खाली रह गई हैं।
इससे पहले, पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा, विशेष स्ट्रे राउंड की सीमा होनी चाहिए। कई सालों से सीटें खाली रह जाती हैं और यह कोई पहली बार नहीं है। पूरी कवायद की सीमा होनी चाहिए। आठ-नौ राउंड की काउंसलिंग के बाद महज कुछ सीट खाली रहने से क्या आप यह कह सकते हैं कि शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके तीन साल के पाठ्यक्रम में डेढ़ साल बाद आपको दाखिला दिया जाएगा?