मुंबई (ब्यूरो)- महाराष्ट्र (Maharashtra) में 22 अप्रैल से 1 मई तक और सख्त नियमों की घोषणा की गई है। नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के भीतर संपन्न कराया जाएगा। कोई भी समारोह दो घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं। कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल अब सिर्फ मूलभूत सेवाओं में शामिल लोग ही कर सकेंगे।
सरकारी दफ्तरों में कम की जाएगी कर्मचारियों की संख्या
वहीं सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 15 प्रतिशत रहेगी। इसमें सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज में लगे डिपार्टमेंट को छूट मिलेगी। छूट मिली कैटगरी में सभी प्राइवेट दफ्तरों से भी अब वर्कफोर्स को 50 प्रतिशत की बजाए 15 प्रतिशत करने को कहा गया है।
कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा
प्राइवेट बसें 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। प्राइवेट बसें एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा।