कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सॉलीसीटर जनरल से व्यवस्था बनाने व प्राइवेट लैब की निगरानी करने का आदेश दिया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्राइवेट लैब के लिए दिशानिर्देश जारी किया है कि इस बीमारी के लिए किए जाने वाले टेस्ट को लेकर अधिक रकम न वसूले जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुझाव दिया और सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि प्राइवेट लैब्स को अधिक शुल्क लगाने पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि सरकार से टेस्ट के लिए शुल्क अदायगी (reimbursement) को लेकर आप प्रभावी मेकैनिज्म बना सकते हैं। इसपर सॉलीसीटर जनरल ने कहा है कि वे इसके लिए कोशिश करेंगे।