पंजाब मीडिया न्यूज़, दिल्ली: दिल्ली सेवा कानून को लेकर एक याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा इसी मामले से संबंधित एक अन्य आवेदन से खुश नहीं हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, ‘आपने हमारा समय बर्बाद किया है. दिल्ली सेवा अधिनियम विवाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए दिल्ली सेवा कानून से जुड़ी एक नई याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष दायर की गई थी. सीजेआई मिश्रा ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इसी मुद्दे पर पहले से ही एक याचिका लंबित है. उन्होंने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी, जिसे उन्होंने अदालत के समय की बर्बादी माना।
कोर्ट के आदेश में सीजेआई मिश्रा ने कहा कि नई याचिका GNCTD (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) सेवा संशोधन आदेश को चुनौती देती है. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले लेंगे.
दिल्ली सेवा अधिनियम कई महीनों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच कानूनी लड़ाई चलती रहती है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था. हालांकि 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. इसके बाद, दिल्ली सरकार अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट लौट आई और पहले के फैसले को बरकरार रखने की मांग की।
हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान इस अध्यादेश को दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी, जिससे इस पर संसदीय मुहर लग गई। इस विकास ने दिल्ली सेवा अधिनियम के आसपास के कानूनी परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया है। चल रही कानूनी लड़ाई राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव को दर्शाती है।
निष्कर्षतः, नवीनतम याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की कड़ी प्रतिक्रिया दिल्ली सेवा कानून मुद्दे से जुड़ी कानूनी जटिलताओं और संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। अब अध्यादेश को संसदीय मंजूरी मिल जाने के बाद, यह देखना बाकी है कि कानूनी लड़ाई कैसे सामने आएगी और भविष्य में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।