नई दिल्ली (PMN) : केंद्र सरकार ने आज महत्वपूर्ण आदेश में तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मीविलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) से निकासी की सीमा (Withdrawal Limit) 25 हजार रुपए तय कर दी है। यह सीमा 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे। इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
खबर के मुताबिक BR एक्ट की धारा 45 के तहत आरबीआई की ओर से आवेदन के आधार पर मोराटोरियम लगाया गया है। मोराटोरियम लागू रहने तक बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है, जब तक रिजर्व बैंक की ओर से कोई लिखित आदेश ना हो। हालांकि, जमाकर्ता के इलाज, उच्च शिक्षा की फीस, शादी जैसे कामों के लिए जमाकर्ता 25 हजार रुपए से अधिक निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी।