Punjab Media News: कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आज कहा कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विशेष शिविर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा 1463 विवाद मुक्त इंटकसाल मामलों का अतिक्रमण पर ही लगाया गया।
जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कैंप के दौरान तहसीलदार जालंधर-1, की ओर से 130 तहसीलदार जालंधर-2 द्वारा 326, तहसीलदार नकोदर द्वारा 72, तहसीलदार शाहकोट द्वारा 70 और तहसीलदार जालंधर द्वारा 109 इंतकालो का अतिक्रमण किया गया है. इसी तरह नायब तहसीलदार जालंधर-1 द्वारा 70, नायब तहसीलदार आदमपुर द्वारा 20, नायब तहसीलदार जालंधर-2 द्वारा 256, नायब तहसीलदार भोगपुर द्वारा 78, नायब तहसीलदार जालंधरपुर द्वारा 91, नायब तहसीलदार नकोदर द्वारा 34, नायब तहसीलदार महतपुर द्वारा इंतक़ाल के 44 केसो ।
इसके इलावा नायब तहसीलदार शाहकोट द्वारा 22, नायब तहसीलदार लोहियां द्वारा 22, नायब तहसीलदार फिल्लौर द्वारा 32, नायब तहसीलदार गोराया द्वारा 28 और नायब तहसीलदार नूरमहल द्वारा 59 मामलों का निपटान किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर लोगों की संपत्ति से जुड़े हुए इंतकाल के मामलों के लिए विशेष कैंप भी माने जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नागरिकों को उनकी संबद्धता में शामिल करने सहित अन्य सरकारी सेवाओं को अखंडता के रूप में प्रदान करने का कोई उपाय नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि एन.डी.जी.आर.एस. सिस्टम की एकता के बाद, अब संपत्ति के पंजीकरण के बाद 45 दिनों के अंदर इंकाल का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर तबादलों का सुनिश्चित पंजीकरण करने का निर्देश दिया और कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी इंटक का मामला नहीं रहना चाहिए।