Punjab media news : बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राजजीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में बहस के दौरान बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह के वकील ने कहा कि उनका नाम बाद में जांच में शामिल किया गया, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि उनका नाम पहले ही जांच में शामिल किया गया था।
बर्खास्त AIG Rajjit को झटका, High Court ने खारिज की जमानत अर्जी
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