चंडीगढ़ (Pmn)बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। मोहाली की अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई।
बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में
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नशा तस्करी मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। उनकी याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। मजीठिया को अग्रिम जमानत पंजाब सरकार के लिए एक बड़े झटके के समान मानी जा रही है। मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने कहा कि मजीठिया बुधवार सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने जांच में शामिल होंगे। उन्होंने दोहराया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।
मोहाली में दर्ज किया गया था केस
मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। मोहाली की अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट की शरण ली है। मजीठिया ने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ यह एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत दर्ज करवाई गई है।
राज्य में सत्ताधारी दल ने आगामी चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए ऐसा किया है। याची ने कहा कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। वहीं पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि यह केस तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है और मजीठिया से पूछताछ जरूरी है। ऐसे में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जाए।