Punjab media news : पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए घटाई गई स्टांप ड्यूटी के तहत जमीनी संपत्ति रजिस्ट्रेशन की समय सीमा पर बढ़ा दी है। अब लोग स्टांप ड्यूटी पर 2.25 प्रतिशत छूट के साथ 15 मई तक रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस संबंध में भी आज लुधियाना में हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है।
पंजाब सरकार ने अपने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। जमीनी संपत्ति की रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी, एक प्रतिशत PIDB फीस, और 0.25 प्रतिशत विशेष फीस से छूट जारी रहेगी।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने पहले स्टांप ड्यूटी इस छूट की समय सीमा 31 मार्च तक लागू की थी, लेकिन राजस्व में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने समय सीमा को बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक कर दिया था। अब तीसरी बार इस समय सीमा को बढ़ाकर 15 मई तक किया गया है।