डिजिटल रूप में रखें ड्राइविंग लाइसेंस और RC, नहीं लगेगा जुर्माना

Pawan Kumar

Punjab media news : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) और अन्य परिवहन संबंधी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करना भी शामिल है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद डिजिटल रूप (Digital form) से भी अब ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाया जा सकेगा. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ यातायात उल्लंघन की निगरानी और उनके प्रभावी कामकाज के संबंध में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

इस दौरान अदालत ने पाया कि राजधानी में चालान का इलेक्ट्रॉनिक मोड में जुर्माना (Fine) अदा किया गया है और जुर्माना वसूलने के इस “दिल्ली मॉडल” को देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जुर्माने के भुगतान के मामले में किसी नागरिक को परेशान नहीं किया जाए. सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि वर्तमान जनहित याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.

साथ ही अदालत ने कहा कि चालान लगाने में पारदर्शिता लाने के लिए अधिनियम में बाद के संशोधनों के माध्यम से हाई-स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरा, स्पीड गन और बॉडी वियरेबल कैमरे भी लगाए गए हैं. उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2018 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया, जिसके बारे में अदालत ने कहा, ‘यह बहुत स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के पास डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र हैं, तो वह मान्य होगा.’

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