Punjab media news : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है. अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की याचिका पर अपना आदेश सुनाया, जिसमें वाराणसी जिला अदालत द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी. फैसला सुनाते समय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ‘न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है.’ इस फैसले पर मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कृष्ण जन्मभूमि के भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात कही.
हेमा मालिनी ने कहा, ‘अच्छा है…सर्वे होना ही चाहिए. इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, पूरे देश के लिए अच्छा है. कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होना चाहिए. जल्दी से जल्दी सब क्लीयर होना चाहिए.’ इधर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहा है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के फैसले का अध्यन कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से चर्चा कर रही है. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की ASI सर्वे पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 केआदेश को बरकरार रखा. उच्च न्यायालय ने इससे पहले दोनो पक्षों को सुनने के बाद 28 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.