Punjab media news : राजधानी दिल्ली में अगर आप कई दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए. दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए कई इलाकों में ‘नया कानून’ लागू कर दिया है. इसके चलते अगर 5 लोग एक साथ बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार नहीं ले जा सकेगा।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर BNSS (इंडियन ज्यूडिशियल कोड) की धारा 163 लागू कर दी गई है। पहले आप इसे धारा 144 के नाम से जानते थे लेकिन नए कानून लागू होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया है. इस कानून के तहत अगर पुलिस को लगता है कि किसी तरह की गड़बड़ी या हंगामा होने की आशंका है तो वह इस कानून को पूरे इलाके में लागू कर सकती है.