Punjab media news : जंग-ए-आजादी मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बरजिंदर सिंह हमदर्द को राहत भी है और झटका भी है। राहत यह है कि विजिलेंस को कोई भी कार्रवाई करने से पहले बरजिंदर सिंह हमदर्द को बताना होगा। गिरफ्तारी से पहले भी सात दिन नोटिस देना होगा। झटका यह है कि हमदर्द ने जो सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी उसे कोर्ट ने नकार दिया है।
देर रात अपलोड हुए कोर्ट के आर्डर में हाईकोर्ट के जज जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर विजिलेंस की टाइमिंग गलत है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बरजिंदर सिंह हमदर्द ने 300 करोड़ से बने जंग-ए-आजादी की विजिलेंस जांच पर शंका जताई है कि विजिलेंस गलत जांच कर रही हैं। मान भी लिया जाए कि विजिलेंस की जांच सही है लेकिन फिर भी इसकी टाइमिंग सवालों के घेरे में है।
गलत रिवाज़ चल पड़ा है जांच के लिए बुलाते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं
हाईकोर्ट के जज जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने एक और मौखिक तलख टिप्पणी पंजाब में गिरफ्तारियों को लेकर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि है कि इस समय पंजाब में एक रिवाज़ ही चल पड़ा है। पंजाब के थानों में लोगों को भी जांच के लिए बुलाया जाता है। वहीं पर जांच के दौरान ही FIR दर्ज कर थाने में ही उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है।