Punjab media news : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर जालंधर देहात में दर्ज FIR रद्द कराने को दायर याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही मामले की आगामी तिथि के लिए हाईकोर्ट ने 30 मई 2023 को निर्धारित की है।
दायर याचिका के अनुसार राम रहीम ने 28 फरवरी 2016 को सत्संग में संत कबीर और संत रविदास संबंधी एक साखी सुनाई। इस साखी के कई ऐतिहासिक पुस्तकों, ‘कबीर लीजेंड’, ‘बीजक ऑफ कबीर’, ‘परमार्थी साखियां’ व ‘लार्ड कबीर’ आदि पुस्तकों में दर्ज होने का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा कहा गया कि साखी के एक संक्षिप्त हिस्से को जानबूझ कर एफआईआर का अधार बनाया गया है। लेकिन उस हिस्से में भी संत रविदास के अपमान संबंधी कोई जिक्र नहीं होने की बात कही गई।
राम रहीम पर गलत इतिहास बताने का आरोप
दरअसल, रेप एवं हत्या मामले में सजा काट रहे राम रहीम पर पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद किसी चैनल पर गुरु रविदास और सतगुरु कबीर महाराज के बारे गलत इतिहास प्रस्तुत करने का आरोप है। श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के प्रधान जस्सी तल्लन ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ थाना पतारा में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने राम रहीम पर गुरु रविदास और सतगुरु कबीर बारे गलत टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए।
यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड की वीडियो
जालंधर देहात पुलिस ने राम रहीम के खिलाफ IPC की धारा-295/ए के तहत केस दर्ज किया है। मामले में SP सरबजीत सिंह बाहिया ने बताया था कि शिकायतकर्ता ने राम रहीम द्वारा की गई गलत टिप्पणियों के साक्ष्य भी सौंपे थे। साइबर सेल द्वारा सभी तथ्यों की जांच करने और यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो की पड़ताल करने बारे भी कहा गया था।