Punjab media news : दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन SC ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था। बता दें कि सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 4 मार्च (शनिवार) को खत्म हो रही है। शनिवार दोपहर 2 बजे उन्हें सीबीआई की अदालत में पेश किया जाएगा।
सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
28 फरवरी की शाम 4 बजे CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते। उधर, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने और पहले से ही जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया था।
आतिशी और सौरभ होंगे दिल्ली सरकार के नए मंत्री
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम LG के पास मंजूरी के लिए भेजा है। अभी सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास रहेगी। इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं। आतिशी मार्लेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही हैं।
8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने अरेस्ट किया था
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। CBI ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी CM को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा।