Punjab media news : दिल्ली की अदालत में शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने की उम्मीद है. आज उनको जज के सामने पेश किया जाना है, उनकी पांच दिनों की सीबीआई की हिरासत का समय खत्म हो रहा है. दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) में जमानत याचिका दायर की थी. उनके वकील ऋषिकेश ने कहा कि जमानत की अर्जी स्पेशल जज एम.के. नागपाल (M K Nagpal) के सामने दायर की गई. जिन्होंने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत अर्जी में कहा है कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में हमेशा शामिल हुए हैं और सहयोग किया है. इसलिए उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगियां पहले ही हो चुकी हैं. मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक AAP नेता मनीष सिसोदिया को दोपहर 2 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया जाएगा. सूत्रों ने यह भी दावा किया कि सीबीआई सिसोदिया की हिरासत को और बढ़ाने की मांग करेगी. सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था. इसके बाद ही सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी दी. इससे पहले दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था.
सीबीआई के दावे के मुताबिक उसकी जांच में पाया गया कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन दोनों में कथित रूप से अनियमितताएं थीं. इसका उद्देश्य AAP के साथ संबंध रखने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना था. जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नई शराब नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के मामले में कुछ डीलरों का पक्ष लिया. जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी. आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया है. बाद में दिल्ली की नई शराब नीति को खत्म कर दिया गया.