Punjab media news : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने चंडीगढ़ जिला अदालत में 115 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में चार्जशीट दायर की है। दिल्ली की विष्णु ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स समेत दो बैंक अफसरों के खिलाफ CBI ने IPC की धारा 120बी समेत 420,467,468,471 तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत यह चार्जशीट दायर की है।
जिन आरोपियों का नाम चार्जशीट में शामिल है, उनमें विष्णु भगवान मित्तल, सत नारायण मित्तल, योगेश मित्तल, विनोद गर्ग, रवि रश्मि धर समेत पंजाब नेशनल बैंक के DGM और बैंक के चीफ GM नरेश कुमार जैन शामिल हैं।
CBI कोर्ट के स्पेशल जज जगजीत सिंह ने मामले में आरोपियों को 25 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। अब इनके खिलाफ आरोप तय की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा।
95 और 20 करोड़ रुपए का चूना लगाया
CBI ने मामले में PNB की सेक्टर 17 स्थित कॉर्पोरेट ब्रांच के चीफ मैनेजर की शिकायत पर जनवरी, 2020 में यह केस दर्ज किया था। दायर शिकायत में कहा गया था कि दिल्ली में संबंधित कंपनी का दफ्तर है और इसकी हरियाणा में एक फैक्ट्री है। इसने पंजाब नेशनल बैंक को 95 करोड़ रुपए और UCO बैंक को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ऐऐ में कुल घपला 115 करोड़ रुपए का है।
फर्जी ऑडिट रिपोर्ट पेश की
आरोप के मुताबिक कंपनी बासमती और दूसरे चावलों की प्रोसेसिंग और बिक्री से जुड़ी है। उसने कंसोर्टियम एग्रीमेंट के तहत अपने विस्तार को लेकर 115 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट मांगी थी। वर्ष 2015 में बैंक की संबंधित शाखाओं ने इस रकम की स्वीकृति दे दी थी। हालांकि कंपनी बैंक से लिया लोन वापस करने में फेल रही और इसके खाते NPA में आ गए। वहीं शिकायत में आगे कहा गया कि कंपनी द्वारा पेश की गई वित्तीय स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट भी जाली पाई गई।